1सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पहले यह 31 दिसंबर की थी। यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में कमियों के कारण टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने में मुश्किल हो रही थी।
- CBDT की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 3 को जारी करने और इसमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला किया गया है।
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत बिना अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम तारीख में बदलाव नहीं हुआ है और यह 31 अक्टूबर ही रहेगी।
इससे पहले 25 जून को जारी नोटिफिकेशन में भुगतान की अंतिम तारीख 31 अगस्त की गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में कमियों को दूर करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया था।
नए पोर्टल की शुरुआत से ही टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने और डेटा अपडेट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर इंफोसिस के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग भी की थी।