GST Amnesty क्या है?
GST Amnesty Scheme एक योजना है जिसमे आपके Pending (बकाया) Return Late से फाइल करने पर लगाने वाले Late-Fee आंशिक रूप से माफ़ कर दिया जाता है|
43वी GST Council की Meeting में कब से कब तक का GST Returns के लिए GST Amnesty Scheme लाया गया है?
43वी GST COUNCIL की MEETING में जुलाई 2017 से अप्रेल 2021 तक का बकाया का Pending GSTR-3B का LATE-FEE आंशिक रूप से माफ़ कर दिया गया
किन-किन Returns का Late Fee माफ़ हुआ है?
Late Fee केवल GSTR-3B के लिए माफ़ हुआ है
GSTIN ने GST Amnesty Scheme में क्या सुविधा दी है?
जुलाई 2017 से अप्रेल 2021 तक का Pending (बकाया) GSTR-3B का Late Fee आंशिक रूप से माफ़ कर दिया गया है
- वैसे Taxpayers जिनका किसी भी तरह का Tax-Liability नहीं है (मतलब NIL Return फाइल करने वालो के लिए) ₹ 500 प्रति माह
- वैसे Taxpayers जिनका किसी भी तरह का Tax-Liability है (मतलब Transaction है) ₹ 1000 प्रति माह
- वैसे Taxpayers जिनका aggregate turnover ₹ 1.5 crores तक है financial year में उनको ₹ 2000 प्रति माह
- वैसे Taxpayers जिनका aggregate turnover ₹ 1.5 crores से ₹ 5 crores तक है financial year में उनको ₹ 5000 प्रति माह
Important Note:
Late fee में जो छूट दिया गया है ये छूट तभी मिलेगा जब आप अपने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक Pending बकाया GSTR-3B को 1 जून से 31 अगस्त 2021 के भीतर File कर लेना है
Shree Sai Consultant
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